Home इंदौर अवैध मदिरा निर्माण,विक्रय एवं परिवहन पर कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग...

अवैध मदिरा निर्माण,विक्रय एवं परिवहन पर कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने ढीमरखेड़ा एवं विजयराघवगढ़ में की कार्यवाही आबकारी एक्ट के तहत 13 प्रकरण पंजीबद्ध डेढ लाख रुपए अनुमानित मूल्य का महुआ लाहन कराया गया नष्ट

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जिले में अवैध मदिरा निर्माण,विक्रय एवं परिवहन पर रोक लगाये जाने हेतु कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान के तहत  वृत्त ढीमरखेड़ा

क्षेत्रांतर्गत ग्राम खिरवा, बसेड़ा, ठिर्री, झिर्री और देहरी तथा विजयराघवगढ़ वृत्त के ग्राम बराती ताल ,शांतिनगर, जंगल पुरैनी, जिवारा, देवराकला में आबकारी विभाग के अमले द्वारा दबिश दी गई। मौके पर 1 लाख 42 हजार 275 रुपए मूल्य का महुआ लाहन नष्ट कर आबकारी एक्ट के 13 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।

वृत्त ढीमरखेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम खिरवा, बसेड़ा, ठिर्री, झिर्री और देहरीदबिश के दौरान 25 पाव देशी मदिरा मसाला, 10 पाव देशी मदिरा प्लेन, 10 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं प्लास्टिक के गुम्मो में लगभग 150 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम  1915 की धारा 34 (1)क एवं च,के तहत प्रकरण 6 पंजीबद्ध किये गये | जप्त शराब और महुआ लाहन की  अनुमानित कीमत 19 हज़ार 875 रुपए है । जप्त महुआ का सेंपल लेकर शेष महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया ।

इस कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी सूर्यभान कोरी,मंशा राम उइके, वृत ढीमरखेड़ा प्रभारी प्रवीण रतन बरकड़े,आबकारी उपनिरीक्षक केशव उइके ,अतुल कुटार , आँचल प्रजापति एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहा वहीं विजयराघवगढ़ वृत्त प्रभारी केशव उइके के नेतृत्व में टीम द्वारा विजयराघवगढ़ के क्षेत्रांतर्गत ग्राम बराती ताल शांतिनगर जंगल पुरैनी जिवारा देवराकला थाना विजयराघवगढ़ में दविश दी गई । दबिश के दौरान 6 लीटर हाथ भट्टी शराब एवं 810 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर म.प्र.आबकारी.अधिनियम1915 की धारा 34 ( 1)क एवं च के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ।मौके पर महुआ लाहन का सेंपल लेकर शेष महुआ लाहन नष्ट किया गया जप्त मदिरा एवं महुआ लाहन की कीमत 1 लाख 22 हजार 400 रूपए है।


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