कटनी – आमजनता की समस्याओं के निराकरण के प्रति उदासीनता बरतने और आदेश का नकल प्रति नहीं देने पर मंगलवार को कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने रीठी में आयोजित जनसुनवाई में मौके पर ही तहसीलदार रीठी के रीडर अर्जुन भुमिया सहायक ग्रेड-3 की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया।तहसील रीठी के ग्राम करहिया निवासी श्री हीरालाल पिता भदैया चौधरी ने आदेश की नकल हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन दिया था। जिसकी नकल देने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 थी। किन्तु, निर्धारित तिथि व्यतीत होने के बाद भी हीरालाल को आदेश की नकल प्राप्त नहीं हुई। जिससे व्यथित होकर हीरालाल ने मंगलवार को तहसील कार्यालय रीठी में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्री तिवारी के समक्ष नकल प्राप्त न होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कलेक्टर श्री तिवारी ने तहसील कार्यालय रीठी में पदस्थ श्री अर्जुन भुमिया, सहायक ग्रेड-3 (रीडर) के द्वारा हीरालाल अभ्यावेदन पर कार्यवाही न करने एंव पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के अनुरूप कार्य न किया जाकर लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के फलस्वरूप, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 में वर्णित प्रावधानों के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश दिया। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर को दिया धन्यवाद
कलेक्टर श्री तिवारी ने जनसुनवाई के दौरान ही श्री हीरालाल चौधरी को मौके पर वांछित नकल की प्रति दिलवाया। नकल मिलने की खुशी में प्रफुल्लित हीरालाल ने इसके लिये कलेक्टर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।









