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नदी किनारे अवैध मिट्टी उत्खनन पर निगम प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस

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कटनी – एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने माई नदी के किनारे बिना अनुमति मिट्टी निकालने तथा नाला पुराई एवं सीवर लाइन पटाव हेतु मिट्टी का उपयोग किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। संयुक्त निरीक्षण के बाद नगर निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 12 सहजानंद सोसायटी, माल गोदाम रोड, मेहसाणा (गुजरात) के प्रतिनिधि हार्दिक पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मौके पर हल्का पटवारी मुडवारा एवं खिरहनी, कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री एवं अतिक्रमण प्रभारी, नगर पालिक निगम कटनी की संयुक्त टीम द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेसीबी चालक योगेंद्र सिंह एवं चेतन सिंह (निवासी पोंडी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर) ने बताया कि उन्हें सीवर लाइन के उपयंत्री योगेश यादव द्वारा नाला पुराई हेतु भेजा गया था।

स्थल पर लगभग 5×200 मीटर क्षेत्र में मिट्टी डालकर अस्थायी मार्ग (रैम्प) तैयार किया गया था, जिसका उपयोग नदी किनारे-किनारे सीवर लाइन बिछाने के लिए किया जा रहा था। संविदा प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि लाइन बिछाने के बाद मिट्टी को पुनः यथास्थिति कर दिया जाएगा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 253 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी है। उक्त धारा के अंतर्गत उपबंधों के उल्लंघन पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का दंड अधिरोपित किया जा सकता है तथा संबंधित सामग्री के अधिग्रहण का भी प्रावधान है।

नोटिस में संबंधित पक्ष को 28 फरवरी 2026 को उपस्थित होकर अपना जवाब एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने अथवा जवाब प्रस्तुत न करने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नदी, नाला एवं सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन अथवा हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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