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शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी गुरुवार को राज्य शिक्षा केन्द्र के आरटीई पोर्टल पर मिलेगी आवंटित शाला की जानकारी

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जबलपुर,
राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र द्वारा गुरुवार दोपहर 2 बजे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसका सीधा प्रसारण राज्‍य शिक्षा केन्‍द्र के यूट्यूब चैनल
https://youtube.com/live/ffjjYeJU3vo?feature=share पर किया जाएगा। आवेदक दोपहर 2:15 बजे के बाद बच्‍चों को आवंटित शाला की जानकारी आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर देख सकेंगे। साथ ही आवंटन पत्र भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर
एसएमएस के माध्‍यम से जानकारी भेजी जायेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत, गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश का प्रावधान है। इसके लिए मध्‍यप्रदेश में पूर्णत:
पारदर्शी प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन एवं शाला आवंटन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। इस वर्ष दस्तावेज सत्यापन उपरांत ऑनलाइन लॉटरी के लिए लगभग 1 लाख 78 हज़ार 714 बच्चे ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के लिए पात्र हुये हैं।

1 लाख 22 हजार 551 सीटों पर मिलेगा प्रवेश

ऑनलाइन लॉटरी द्वारा चयनित बच्‍चों को इस वर्ष प्रदेश के पात्र लगभग 22 हज़ार निजी
विद्यालयों की 1 लाख 22 हज़ार 551 सीटों पर प्रवेश मिलेगा।

3 से 15 अप्रैल के बीच करा सकेंगे बच्चों का प्रवेश

ऑनलाइन लॉटरी में शाला आवंटन के बाद चयनित बच्‍चों के अभिभावकों के द्वारा 3 से 15 अप्रैल 2026 के मध्‍य उन्‍हें आवंटित शालाओं में जाकर अपने बच्‍चों का नि:शुल्‍क प्रवेश कराया जा सकेगा।


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