Home इंदौर पंद्रह विक्रेताओं के फुटकर उर्वरक विक्रय लायसेंस निलंबित

पंद्रह विक्रेताओं के फुटकर उर्वरक विक्रय लायसेंस निलंबित

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जबलपुर,
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने ई-विकास प्रणाली से उर्वरक का वितरण नहीं
करने वाले जिले के 15 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं। इन उर्वरक विक्रेताओं में न्यू शर्मा कृषि केन्द्र अंधुवा विकासखंड पनागर, जय कृषि केन्द्र खलरी विकासखंड मझौली, इफको बाजार पनागर विकासखंड पनागर, वैष्णवी कृषि केन्द्र मोहला विकासखंड मझौली, तिवारी कृषि सेवा केन्द्र गोसलपुर विकासखंड सिहोरा, अभिषेक कृषि सेवा केन्द्र मनकेडी विकासखंड शहपुरा, राहुल ट्रेडर्स नुनसर विकासखंड पाटन, अजय कृषि केन्द्र रैपुरा पनागर विकासखंड पनागर, गुप्ता कीटनाशक भंडार बघराजी विकासखंड कुण्डम, किसान कृषि सेवा केन्द्र बघराजी विकासखंड कुण्डम, माँ शारदा खाद बीज भंडार पिपरिया बरगी विकासखंड जबलपुर, अग्रवाल इंटरप्राईजेज पाटन विकासखंड पाटन, पाण्डेय कृषि केन्द्र मझगवां विकासखंड सिहोरा, अनमोल एग्रोटेक बेलखाडू विकासखंड पनागर एवं मेसर्स सिद्धी
फर्टिलाईजर खजरी विकासखण्ड पनागर शामिल हैं। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डॉ एस के निगम ने बताया कि इन उर्वरक विक्रेताओं ने तीन अप्रैल से छह अप्रैल की अवधि के दौरान उर्वरक का विक्रय ई-विकास प्रणाली के माध्यम नहीं किया था। जबकि, शासन द्वारा एक अप्रैल से उर्वरक का शत-प्रतिशत वितरण ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही करने के निर्देश दिये गये हैं। डॉ निगम ने बताया कि शासन के निर्देशों को अवहेलना करने पर इन उर्वरक विक्रेताओं के फुटकर विक्रय लायसेंस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की 31 (2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत निलंबित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सभी 15 उर्वरक विक्रेताओं के साथ ही
शासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर 5 सहकारी संस्थाओं को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।


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