जबलपुर,
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह
के निर्देशानुसार विजयनगर स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिना
उचित अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करने वाले इस प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आज बुधवार को
एसबीआई कॉलोनी, उखरी रोड, विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के
दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन बिना अनुमति के किया जा रहा था।
प्रतिष्ठान के पास खाद्य पंजीयन तो है, लेकिन यह खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्ठान के प्रकार का है।
इस पंजीयन से खाद्य या पेय पदार्थों के निर्माण की अनुमति नहीं है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक भारत सरकार के 17 सितम्बर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद
पेयजल और मिनरल वाटर का निर्धारित प्रक्रिया से परीक्षण कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन भी
प्लांट संचालक द्वारा नहीं किया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,
2006 की धारा 31 के अंतर्गत उपयुक्त अनुमति के अभाव तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये
जाने पर एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।







