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फास्टर केयर के जरिए जरूरतमंद बच्चों को परिवार का वातावरण दे सकेंगे इच्छुक अभिभावक मिशन वात्सल्य के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक पारिवारिक व्यवस्था

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कटनी  – मिशन वात्सल्य अंतर्गत पालन-पोषण देखरेख (फास्टर केयर) योजना के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परिवार के घरेलू वातावरण में अल्प या विस्तारित अवधि के लिए देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है। बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को फास्टर परिवार में रखा जाता है। इसमें बच्चे के जैविक या दत्तक माता-पिता शामिल नहीं होते हैं।

          फास्टर केयर के तहत बाल देखरेख संस्थाओं अथवा समुदाय में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को असंबद्ध परिवार में देखरेख के लिए रखा जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनसे उनके जैविक माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदार पिछले एक वर्ष में मिलने नहीं आए हैं अथवा जिनके माता-पिता या अभिभावक उनकी देखरेख करने में सक्षम या इच्छुक नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है।

अभिभावकों के लिए निर्धारित हैं पात्रता मापदंड

          फास्टर केयर के लिए इच्छुक अभिभावक बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं वित्तीय रूप से देखरेख करने में सक्षम होने चाहिए। अभिभावक बच्चों के अधिकारों के हनन के किसी प्रकरण में आरोपी या संलिप्त नहीं होना चाहिए तथा किसी आपराधिक गतिविधि में दोषसिद्धि नहीं हुई हो। पति-पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना और दोनों की सहमति होना आवश्यक है। एकल महिला अभिभावक बालक एवं बालिका दोनों को फास्टर केयर में ले सकती हैं, जबकि एकल पुरुष अभिभावक बालिका को फास्टर केयर में लेने के पात्र नहीं हैं।

          6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पति-पत्नी की न्यूनतम सम्मिलित आयु 70 वर्ष और अधिकतम 110 वर्ष तथा 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए न्यूनतम सम्मिलित आयु 70 वर्ष और अधिकतम 115 वर्ष निर्धारित है। प्रत्येक अभिभावक की आयु कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है।

दत्तक ग्रहण के लिए भी कर सकते हैं आवेदन

          ऐसे फास्टर परिवार, जो फास्टर केयर के तहत दो वर्ष तक विधिक रूप से दत्तक ग्रहण हेतु स्वतंत्र घोषित बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक अभिभावक आवश्यक दस्तावेजों के साथ भारत सरकार के मिशन वात्सल्य पोर्टल  पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

          फास्टर केयर योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास, रॉय कॉलोनी, जिला कटनी तथा बाल कल्याण समिति, रॉय कॉलोनी, जिला कटनी में संपर्क किया जा सकता है।

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