कटनी- गुरुवार को जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने 17 ग्राम पंचायतों में की गई वित्तीय अनियमितताओं, गुणवत्ताहीन कराए गए निर्माण कार्यों,अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने एवं गलत जिओटैग किए जाने के संबंध में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत प्रकरणों की वन टू वन सुनवाई की। सुश्री कौर ने जहां एक ओर ग्राम पंचायतों के पक्ष को बेहद धैर्य के साथ प्रस्तुत जवाब साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन कर सुना। वहीं दूसरी ओर दोषी पाए जाने एवं समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर सख्त विधिसंगत कार्रवाई करते हुए धारा 92 के तहत शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।*इन 12 ग्राम पंचायतों ने की सोलर लाइट खरीदी में की अनियमितता*मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं करते हुए सोलर लाइट क्रय किए जाने के प्रकरणों में ग्राम पंचायत भखरवारा, छपरा, मवई ,बरतरा,चांदनखेड़ा, सिहुंडी (बाकल), पटीराजा, मझगवा मटवारा,चरगवा, भेड़ा , कूड़न द्वारा 27,60,000 रुपए की सोलर लाइट की नियम विरुद्ध खरीदी किए जाने के संबंध में धारा 89 के तहत प्रकरणों पर सुनवाई की। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा समाधान कारक उत्तर नहीं पाए जाने पर धारा 92 के तहत नियमानुसार शासकीय राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी।इसी प्रकार ग्राम पंचायत सलैया फाटक के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा तीन अपात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में पक्ष सुना गया। इन पर शासकीय राशि 4,05,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। ग्राम पंचायत खजुरा की निर्माण एजेंसी द्वारा वर्ष 2017-18 में नवीन तालाब निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं कराए जाने पर प्राप्त शिकायत के संबंध में सुनवाई हुई। तालाब की स्वीकृत राशि 6 लाख 19 हजार है। ग्राम पंचायत बनगवा के ग्राम रोजगार सहायक द्वारा गलत जिओ टैग कर हितग्राही को लाभ दिए जाने के संबंध में सुनवाई हुई। ग्राम पंचायत पोंसरा द्वारा 320000 रुपए के स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं कर जाने के संबंध में भी सुनवाई हुई।इसी प्रकार ग्राम पंचायत खलवारा के सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री द्वारा 4,91,000 रुपए की लागत से स्वीकृत सीसी रोड एवं नाली निर्माण कार्य मानकों के अनुसार नहीं कराए जाने पर पक्ष सुना गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बहोरीबंद के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के प्रकरण पर भी सुनवाई हुई। कुल मिलाकर जिला पंचायत की सीईओ एवं विहित प्राधिकारी सुश्री कौर ने 41 लाख 4 हजार से अधिक की वित्तीय अनियमिताओं और गुणवत्ता विहीन कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कराए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को लेकर ग्राम पंचायतों का पक्ष धैर्य के साथ सुना एवं रीडर शाखा के प्रभारी अधिकारी श्री पंकज नामदेव को आवश्यक निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के तत्कालीन एवं वर्तमान सचिव मौजूद रहे।
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