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कलेक्‍टर ने आदतन अपराधी राज उर्फ प्‍यारे चौरसिया को जिले की सीमाओं से किया निष्‍कासित

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कटनी जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर आशीष तिवारी ने मध्‍यप्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए गांधी गंज लाल बिल्डिंग कोतवाली थाना निवासी 20 वर्षीय राज उर्फ प्‍यारे चौरसिया को 4 माह के अवधि के लिए जिले के राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्‍टर श्री तिवारी ने राज उर्फ प्‍यारे चौरसिया के विरूद्ध वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक 9 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने और पुलिस अधीक्षक से प्राप्‍त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की है। प्‍यारे चौरसिया के विरूद्ध आम जन के साथ गाली गलौच करने मारपीट कर चोट पहुचाने जान से मारने की धमकी देने आम नागरिकों से शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग करनेअवैध शस्‍त्र अपने कब्‍जे में रखकर घूमने एवं अवैध शराब के विक्रय करने की जैसे अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा प्‍यारे चौरसिया वर्ष 2021 से लगातार अपने साथियों के साथ आपराधिक गतिविधयों में लिप्‍त रहकर कुख्‍यात गुंडो का गिरोह बनाकर आतंक बनाए रखता है जिससे आम जनता राहगीर व्‍यापारिक मजदूर एवं क्षेत्रवासी काफी भयभीत रहते है। इस कृत्‍य को देखते हुए कलेक्‍टर ने संबंधित राज उर्फ प्‍यारे चौरसिया को 4 माह की राज की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुरमैहरदमोहपन्‍ना एवं उमरिया की राजस्‍व सीमाओं से 4 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया हे ‍कि प्‍यारे चौरसिया के विरूद्ध यदि कोई प्रकरण कटनी जिले के किसे न्‍यायालय में चल रहा है वह नियत पेशी पर न्‍यायालय में उपस्थित हो सकेगा लेकिन इसके पहले उसे थाना में सूचना देना होगा।


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