जबलपुर,शहपुरा विकासखंड के ग्राम हिनोतिया स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरण में गंभीरअनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार दुकान के विक्रेता एवं कर्मचारी के विरुद्ध थाना बेलखेड़ा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज
कराई गई है। ज्ञात हो कि शासकीय उचित मूल्य दूकान हिनोतिया के विक्रेता और कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की हेराफेरी किये जाने की मिली शिकायतों पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इसकी जाँच के निर्देश एसडीएम शहपुरा मदन सिंह रघुवंशी को दिये थे। सक्षम अधिकारियों द्वारा इस उचित मूल्य
दुकान की गई जांच में पाया गया था कि विक्रेता कृष्ण कुमार ठाकुर एवं कर्मचारी राजकुमार परसवार द्वारा हितग्राहियों से राशन वितरण के नाम पर बायोमेट्रिक और ओटीपी ले लिया जाता था। इसके बाद विक्रेता और कर्मचारी पीओएस मशीन में हितग्राहियों को राशन का वितरण दर्ज लेते थे, जबकि वास्तविक रूप से हितग्राहियों को राशन नहीं देते थे। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित हितग्राहियों का एक माह का राशन रोक लिया जाता था तथा निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली भी की जाती थी। जांच में शासकीय उचित मूल्य दुकान में लगभग 4.50 लाख रुपये मूल्य का खाद्यान्न कम भी पाया गया। जांच के दौरान दुकान में 116.23 क्विंटल गेहूं, 23.33 क्विंटल चावल, 7.81 क्विंटल नमक एवं 0.08 क्विंटल शक्कर का स्टॉक कम मिला
था। जांच अधिकारियों द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता कृष्ण कुमार ठाकुर एवं कर्मचारी राजकुमार परसवार के विरुद्ध थाना बेलखेड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई गई है।

