कटनी – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वृद्ध, अशक्त एवं बीमार हितग्राहियों को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण में होने वाली परेशानी को देखते हुए नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे हितग्राही जिनका अंगूठे का निशान नहीं आता अथवा बायोमैट्रिक मिलान नहीं हो पाता, वे नियमानुसार अपने परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि नॉमिनी बनाने के लिए हितग्राही को राशन दुकान, नगर परिषद अथवा संबंधित खाद्य अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन में हितग्राही द्वारा यह उल्लेख किया जा सकता है कि “मेरा अंगूठा नहीं लगता, मेरे बदले (व्यक्ति का नाम) को नॉमिनी बनाया जाए।” नॉमिनी परिवार का सदस्य होना चाहिए। यदि परिवार में 16 से 65 वर्ष की आयु का कोई अन्य वयस्क सदस्य उपलब्ध नहीं है, तो नियमानुसार बुजुर्ग हितग्राही को नॉमिनी बनाया जा सकता है। नॉमिनी के आधार कार्ड एवं उसके बायोमैट्रिक को पीओएस मशीन में दर्ज करने के बाद नॉमिनी के अंगूठे के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा।
पुन: केवाईसी कराने की अपील
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कुल 1 लाख 99 हजार 939 हितग्राहियों की पुन: केवाईसी की जानी है। इनमें से 10,858 हितग्राहियों द्वारा पुन: केवाईसी कराई जा चुकी है, जबकि 9,081 हितग्राहियों की पुन: केवाईसी अभी शेष है।जिला आपूर्ति अधिकारी ने पुन: केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान पर पहुंचकर जल्द से जल्द पुन: केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराएं। पुन: केवाईसी नहीं कराने वाले हितग्राहियों का आगामी माह में राशन बंद होने की संभावना है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित खाद्य अधिकारी को अवगत कराने की अपील की है, ताकि समस्या का नियमानुसार निराकरण किया जा सके।

