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सौर ऊर्जा अपनाने वाले भवन स्वामियों को संपत्ति कर में मिलेगी 5 प्रतिशत की छूट जिस वित्तीय वर्ष में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा उपकरण, उसी वर्ष देय संपत्ति कर की गणना में मिलेगा लाभ

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कटनी  – पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा की बचत और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर निगम कटनी द्वारा सौर ऊर्जा अपनाने वाले भवन स्वामियों को वार्षिक संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने की पहल की गई है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम परिषद द्वारा पारित निर्णय के तहत पात्र भवन स्वामी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।इस संबंध में राजस्व अधिकारी श्री जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि जिन भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन पर सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित किए जाएंगे, उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष के देय संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। छूट की गणना उसी वित्तीय वर्ष के संपत्ति कर पर की जाएगी, जिसमें भवन पर सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसके लिए भवन स्वामियों को सौर ऊर्जा उपकरण स्थापना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नगर निगम की राजस्व शाखा में जमा कराने होंगे। दस्तावेजों के परीक्षण एवं पात्रता सुनिश्चित होने के बाद नियमानुसार छूट का लाभ दिया जाएगा।निगम प्रशासन ने नागरिकों से सौर ऊर्जा को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा में सहभागी बनने की अपील की है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहायक है। साथ ही, संपत्ति कर में मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट भवन स्वामियों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी है। यह पहल शहर में हरित ऊर्जा के विस्तार और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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