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कलेक्‍टर श्री तिवारी ने बेरियम साल्ट, लड़ी वाले और तेज आवाज वाले पटाखों का क्रय-विक्रय एवं परिवहन किया प्रतिबंधित रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, ऑनलाइन व गैर लाइसेंसी बिक्री भी प्रतिबंधित

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कटनी – दीपावली पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत जिले में बेरियम साल्ट से निर्मित, लड़ी वाले तथा निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।

          आदेश के अनुसार, ऐसे पटाखे जिनकी ध्वनि विस्फोट स्थल से चार मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल (एआई) अथवा 145 डेसीबल (सी) पीक से अधिक है, प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट जैसे हानिकारक पदार्थों से निर्मित पटाखों के उपयोग और बिक्री पर भी रोक रहेगी।

ऑनलाइन बिक्री और शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर रोक

          पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियों और निजी व्यक्तियों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के साथ ही गैर लाइसेंसी विक्रय भी प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों सहित घोषित शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पटाखों के कचरे का करना होगा उचित निपटान

          पटाखे जलाने के बाद बचे कागज के टुकड़ों और अधजली बारूद से बच्चों एवं पशुओं को होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों का कचरा ऐसे स्थानों पर नहीं फेंकना होगा, जहां से प्राकृतिक जलस्रोतों और पेयजल स्रोतों के प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों से उत्पन्न कचरे को अलग एकत्रित कर नगर निगम के सफाई अमले को सौंपना होगा। नगर निगम और नगर परिषद को कचरे का पृथक संग्रहण एवं उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

          कलेक्टर श्री तिवारी ने संबंधित कार्यालयों, पुलिस थानों, राजस्व अधिकारियों तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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