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कलेक्टर श्री तिवारी ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही 3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित

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कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने कुम्‍हार मोहल्‍ला राबर्ट लाइन थाना माधवनगर कटनी निवासी विक्‍की कोल पिता कैलाश कोल उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।विक्‍की के विरूद्ध थाना माधवनगर में अब तक 12 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें रात्रि में घरों व आवासों का ताला तोड़कर चोरी करना, दुकानों में चोरी करना, लगातार वाहनों की चोरी करना, अवैध वसूली करना व मारपीट करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना जैसे गम्भीर अपराध शामिल है। अपराधिक रिकार्ड के अनुसार थाना माधवनगर में विक्‍की के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किये गये है। पुलिस द्वारा विक्‍की के विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्‍यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी विक्‍की कोल को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्‍ना एवं उमरिया जिले की राजस्‍व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


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