जबलपुर,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 11 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी निजी एवं शासकीय शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों यथा प्री प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों को संचालन के पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बारे जानकारी देते हुये बताया कि बिना मान्यता अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र का संचालन किये जाने पर दंड का
प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निजी एवं शासकीय प्री प्राइमरी स्कूल संचालन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्ट https://mpwcdmis.gov.in/PreSchool/PSE.aspx पर अनिवार्यतः पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। बिना पंजीयन के प्री प्राइमरी एवं नर्सरी स्कूलों के संचालित होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
निजी और शासकीय प्री-प्राइमरी व नर्सरी स्कूलों का पंजीयन अनिवार्य. बिना रजिस्ट्रेशन संचालन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
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