कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने हिरवारा थाना एनकेजे कटनी निवासी सोनू बर्मन पिता काशी प्रसाद बर्मन उम्र 30 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 6 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 और 16 तारीख को पुलिस थाना एनकेजे में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
सोनू बर्मन के विरूद्ध वर्ष 2012 से अब तक कुल 12 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, जातिगत शब्दों से अपमानित करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, जुआं एवं सट्टा खेलने जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा सोनू के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
सोनू द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 6 माह तक पुलिस थाना एनकेजे में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।









