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चना व मसूर के खरीदी केन्‍द्रों में किसानों को न हो परेशानी- कलेक्‍टर श्री तिवारी जिला उपार्जन समिति की बैठक में कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश चना उपार्जन हेतु 4624 और मसूर के उपार्जन हेतु 1619 कृषकों ने कराया पंजीयन

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कटनी   समर्थन मूल्‍य पर जिले में चना एवं मसूर का उपार्जन जारी है। इसके लिये जिले में 6 उपार्जन केन्‍द्र स्‍थापित किये गये हैं। इन सभी खरीदी केन्‍द्रों में किसानों को बिल्‍कुल भी परेशानी और असुविधा नहीं होनी चाहिए। केन्‍द्रों में किसानों के लिये सभी जरूरी सुविधायें सुनिश्चित हों। कलेक्‍टर श्री तिवारी ने यह निर्देश मंगलवार को जिला उपार्जन समिति की बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया।

          समर्थन मूल्य पर जारी उपार्जन नीति अनुसार जिले में चना एवं मसूर का उपार्जन 28 मई तक किया जाएगा। उपार्जन हेतु जिले में 6 केन्द्र स्थापित किये गये है। जिले में चना के उपार्जन हेतु 4 हजार 624 जबकि मसूर के उपार्जन हेतु 1 हजार 619 कृषकों के द्वारा पंजीयन कराया गया है।

          शासन द्वारा चना का समर्थन मूल्य 5875 रूपये प्रति क्विंटल और मसूर का 7 हजार रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बैठक में कलेक्‍टर ने रबी वर्ष 2025-26 (विपणन वर्ष 2026-27) के लिये औसत अच्छी गुणवत्ता अनुसार चना एवं मसूर के उपार्जन के निर्देश दिये हैं। चना एवं मसूर का उपार्जन कृषक उपज तैयार होने पर विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्र एवं उपज विक्रय की स्लॉट का चयन स्‍वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकता है। अपनी उपज विक्रय हेतु कृषक द्वारा बुक किये गये स्लॉट की जानकारी एस.एम.एस के माध्य्म से कृषक के मोबाईल पर प्राप्त होती है।

          इस वर्ष केवल ओ.टी.पी के माध्यम से चना और सरसो की खरीदी मान्य नहीं होगी। उपार्जन के पहले किसान को बायोमैट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि कृषक ने पंजीयन के समय परिवार के किसी सदस्य को नामि‍नी नियुक्त करता है तो उस समय किसान की अनुपस्थिति में नॉमिनी से चना एवं मसूर का उपार्जन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में खरीदी के पहले नॉमिनी का आधार और बायोमैट्रिक सत्यापन कराना जरूरी होगा।

          कलेक्‍टर श्री तिवारी ने बैठक में उपार्जन केन्द्रों के नोडल अधिकारियों को प्रत्येक दिन ऑनलाईन खरीदी एवं भौतिक मात्रा मिलान करते हुये रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत करने के निर्देशित किया।

          ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाईल, एम.पी.ऑनलाईन, सी.एस.सी, लोकसेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे, उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकिती है। कृषक द्वारा उपज वि‍क्रय हेतु स्लॉट बुकिंग उपार्जन के अंतिम 10 दिवस को छोड़कर की जा सकेगी एवं स्लॉट की वैधता अवधि 7 कार्य दिवस होगी।

उपार्जन समिति की बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री जितेन्द्र पटेल, जिला आपूर्ति अधिका‍री सज्‍जन सिंह परिहार, उपसंचालक कृषि, जिला प्रबंधक एमपीडब्‍ल्‍यूएलसी, जिला विपणन अधिकारी, प्रभारी नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कटनी एवं सचिव कृषि उपज मंडी कटनी उपस्थित रहे।


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