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अस्‍थाई कनेक्‍शन लेकर ही करें पंडालों एवं झांकियों की विद्युत से साज-सज्जा बिजली तारों से रखें सुरक्षित दूरी

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जबलपुर, गणेशोत्सव तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने व्यवस्थित प्रबंध किए हैं। कंपनी प्रबंधन ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करने की अपील की है।

अस्थाई कनेक्शन लेने के लिये क्या करें –

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन करें।
लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल अथवा झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। अस्थाई विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन
के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा विद्युत लाइन से दूर झांकी या पंडाल बनाये। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912
पर भी कॉल कर सकते हैं।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान:-

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका। पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना। अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

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