कटनी- शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं निर्धारित दायित्वों का संतोषजनक निर्वहन नहीं करने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ़/बरही द्वारा पटवारी तेजभान पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
समीक्षा बैठक में पाई गई थी कम प्रगति
जारी आदेश के अनुसार पटवारी तेजभान पाल, प.ह.नं. 18 सलैया सिहोरा द्वारा फार्मर आईडी, पीएम किसान योजना के पात्र एवं अपात्र कृषकों, ई-केवाईसी तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण सहित अन्य शासकीय कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई। 23 सितंबर को आयोजित समीक्षा बैठक में भी संबंधित कार्यों में कम प्रगति पाई गई थी।
बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर मांगा गया था जवाब
इसके अलावा 24 सितंबर को पटवारी तेजभान पाल बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। प्रस्तुत जवाब को सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाया गया।
आचरण नियमों के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
आदेश में उल्लेख किया गया है कि पटवारी द्वारा शासकीय कार्यों में स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरती गई, जो लोक सेवक के अपेक्षित आचरण के विपरीत है। इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) का उल्लंघन मानते हुए तहसीलदार बरही के प्रस्ताव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में बरही रहेगा मुख्यालय
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी तेजभान पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय ऑफिस कानूनगो शाखा, बरही निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

