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कलेक्टर श्री तिवारी के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध निरीक्षण कार्रवाई विभिन्न कमियां एवं अनियमितताएं मिलीं, संबंधित संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

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कटनी – जिले में मेडिकल स्टोर्स द्वारा औषधियों के विक्रय, भंडारण एवं वितरण में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने, मेडिकल स्‍टोर्स का नियमित निष्‍पक्ष व जॉंच करने के कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में औषधि प्रशासन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर औषधियों के विक्रय अभिलेख, भंडारण व्यवस्था, रख-रखाव एवं साफ-सफाई सहित आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में विभिन्न कमियां एवं अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

इन मेडिकल स्टोर्स का किया गया निरीक्षण

          औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षण में जिन मेडिकल स्‍टोर्स में नियमों के तहत कमिया मिली उनमें बसंत मेडिकल एजेंसी हीरागंज, लकी फार्मा हीरागंज, भभूती मेडिकल स्‍टोर्स माधवनगर, मोहित फार्मानिक माधवनगर तथा श्री जय मेडिकल स्‍टोर्स माधवनगर शामिल है।

दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों के विक्रय अभिलेखों में मिली अनियमितताएं

          निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से ऐसी औषधियों के विक्रय अभिलेखों की जांच की गई, जिनका नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किए जाने की संभावना रहती है। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों के विक्रय अभिलेखों में अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टोर्स में साफ-सफाई का उचित स्तर नहीं पाया गया तथा औषधियों का रख-रखाव एवं भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला।

एमटीपी किट्स एवं सिडूयल एचएच-1 औषधियों की भी हुई जांच

          निरीक्षण के दौरान एमटीपी किट्स तथा सिडूयल एच एवं सिडूयल एच-1 के अंतर्गत आने वाली औषधियों के विक्रय, अभिलेख संधारण एवं भंडारण व्यवस्था की भी जांच की गई। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसी औषधियों के विक्रय एवं अभिलेखों के संधारण में निर्धारित वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है।

कमियों पर संबंधित संचालकों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस

          निरीक्षण में पाई गई कमियों एवं अनियमितताओं के संबंध में संबंधित मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। संबंधित संचालकों को निर्धारित समयावधि में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

सभी औषधि विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश

औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे औषधियों का विक्रय एवं भंडारण निर्धारित नियमों के अनुरूप ही करें। विशेष रूप से दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों, एमटीपी किट्स तथा सिडूयल एच एवं सिडूयल एच-1 औषधियों के विक्रय एवं संबंधित अभिलेखों का उचित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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