कटनी – बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में मंगलवार को ढीमरखेड़ा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास में जागरूकता, सुरक्षा एवं संरक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।
इस दौरान न्यायाधीश श्रीमती पूर्वी तिवारी ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 7 एवं 9 के बारे में विस्तार से समझाते हुए बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को अपने साथ होने वाले किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया।
शिविर में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजेश प्यासी सहित अधिवक्ता रमेश पटेल, अवधेश असाटी एवं जयप्रकाश नारायण शुक्ला उपस्थित रहे। उन्होंने भी बच्चों को उनके अधिकारों और संरक्षण के प्रति जागरूक किया।


