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नेशनल लोक अदालत के तहत नगर के पांच स्थलों में शिविरों का आयोजन 13 दिसंबर को बकाया करों में अधिरोपित अधिभार में मिलेगी शत प्रतिशत तक की छूट निगमायुक्त ने अधिकारियों को सौंपे दायित्व, अधिक से अधिक नागरिकों को छूट का लाभ प्रदान करने दिए निर्देश

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कटनी – राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम कटनी द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 13 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से नगर निगम कटनी कार्यालय सहित सुभाष चौक एवं जोन कार्यालय क्रमांक 1 बस स्टेंड पुलिस चौकी के पास, जोन क्रमांक 2 दुर्गा चैक खिरहनी व जोन क्रमांक 4 माधवनगर उप कार्यालय में किया जाना है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु निगम के विभिन्न शाखा प्रमुखों को दायित्व सौंपे जाकर लोक अदालत के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित समस्या होने पर राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक तथा जलकर से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु सहा.रा.अधिकारी सागर नायक से संपर्क कर समस्याओं का निराकरण कराने के निर्देश दिए है। वहीं शिविर स्थलों में राजस्व उप निरीक्षक तथा प्रभारी राजस्व उप निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाकर सतत रूप से उपस्थित रहकर शिविर से संबंधित समस्त व्यवस्था पूर्ण कराते हुए निर्धारित लक्ष्य अनुरूप वसूली के निर्देश दिए है।  निगमायुक्त द्वारा लोक अदालत आयोजन के अवसर पर एम.पी.ई.बी से समन्वय स्थापित कर पांचों शिविर स्थलों में विद्युत आपूर्ति निरंतर जारी रखने हेतु प्रभारी सहायक यंत्री आदेश जैन एवं उपयंत्री मोना करेरा को दायित्व सौंपा है। वहीं जिला न्यायालय परिसर एवं नगर निगम के लोक अदालतों में पेयजल हेतु पानी के टैंकर एवं केन की व्यवस्था हेतु उपयंत्री मृदुल श्रीवास्तव एवं टैंकर प्रभारी अभिषेक अरजरिया को निर्देशित किया गया है।निगमायुक्त सुश्री परिहार ने न्यायालय परिसर सहित नगर निगम के शिविर आयोजन स्थलों में टेंट एवं बैठक की पर्याप्त व्यवस्था साफ सफाई, चूने की लाइनिंग, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं आवश्यकतानुसार डस्टबिन रखवाने तथा प्रचार प्रसार हेतु वार्ड दरोगाओं एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य प्रभारियों की नामजद डयूटी लगानें, स्वच्छता वाहनों से प्रचार-प्रसार करानें, आवश्यकतानुसार कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, रसीद कट्टा, कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था करनें, करदाताओं को मैसेज एवं फोन के माध्यम से लोक अदालत की छूट की जानकारी प्रेषित करने, समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से लोक अदालत के दौरान मिलने वाली छूट का प्रचार- प्रसार करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को लोक अदालत की छूट का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए है। निगमायुक्त द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों को लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक विभागीय  विवादित प्रकरणों का निराकरण करानें हेतु निर्देशित किया गया है।


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