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फसल अवशेष जलाने पर 17 किसानों पर 42 हजार 500 रुपये का जुर्माना

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जबलपुर, कलेक्‍टर श्री राघवेन्‍द्र सिंह के निर्देशानुसार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कुंडम ने खरीफ2025 में धान की पराली जलाने के मामले में कुंडम तहसील के 17 किसानों पर कुल 42 हजार 500 रुपयेका अर्थदंड लगाया गया है।प्रभावित किसानों में पटनाखुर्द गांव के कोमल प्रसाद लोधी, चंद्र नारायण और गोपाल लोधी, रहटा गांव के
अंकुश, विजय सिंह और देवेंद्र सिंह, सहजपुरी गांव के विनोद सोनी और पंकज जैन, बघराजी के संतोष साहू, कल्याणपुर की रुकमणी बाई, डबराकला के बैजनाथधर, सुनावल के नरेश कुमार हल्दकार और रघुवीर प्रसाद, नारायणपुर के राजेश, मुरझौर के संतोष बागरी, देवरी के नरेन्‍द्र सिंह तथा रानीपुर के सुशील गिरी शामिल हैं। प्रत्येक किसान पर 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि
यह राशि खाद्य शाखा द्वारा उपार्जन की रकम से वसूल की जाएगी।
पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने पराली जलाने पर सख्त रुखअपनाया है। किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेषों का वैकल्पिक तरीकों से प्रबंधन करें।


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