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बिना वैध लाइसेंस के बीज और कीटनाशक बेचने पर विक्रेता के विरूद्ध बरही थाना में दर्ज हुई एफआईआर

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कटनी   किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बिना लाइसेंस के खाद-बीज एवं कीटनाशकों का विक्रय करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में कृषि विभाग द्वारा बिना वैध लाइसेंस के कृषि बीज और कीटनाशक रसायन का भंडारण और विक्रय करने पर विक्रेता के विरूद्ध बरही थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

          कृषि विभाग के जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने खितौली रोड बरही स्थित ‘फैजाबाद बीज भंडार’ (प्रो. सुबीचंद गुप्ता) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में बीज और कीटनाशक रसायनों का भंडारण पाया गया, लेकिन संचालक सुबीचंद गुप्ता के पास इनके विक्रय का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। कृषि विभाग ने इसे बीज (कंट्रोल) ऑर्डर 1983 के नियम 3 और कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 13(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना। दल ने मौके पर भंडारित सामग्री की जब्ती और सुपुर्दगी की कार्रवाई भी की।

          इसके बाद कृषि विकास अधिकारी कार्यालय बड़वारा में पदस्थ राहुल जाटव ने बरही पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर बरही पुलिस थाना में सुबीचंद गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 तथा कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 29(1)(c) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।

दर्ज करायें एफआईआर

कलेक्टर श्री तिवारी ने उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, गुणवत्ताहीन उर्वरक बिक्री करने वाले और अवैध परिवहनकर्ताओं सहित इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर कराने जैसी कार्रवाई के भी सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने इस कार्य की निगरानी का दायित्व संबंधित एसडीएम और वहां के कृषि विभाग के अधिकारियों को सौंपा है। कलेक्टर श्री तिवारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता, किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले खाद-बीज विक्रेताओं को बख्शा नहीं जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।


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