Home इंदौर होली पर्व के मद्देनजर 4 मार्च को शुष्‍क दिवस घोषित मदिरा क्रय-विक्रय,...

होली पर्व के मद्देनजर 4 मार्च को शुष्‍क दिवस घोषित मदिरा क्रय-विक्रय, परिवहन और अवैध संग्रहण पर रोक

10
0

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राघवेन्‍द्र सिंह ने होली त्यौहार के मद्देनजर प्रशासकीय एवं लोक हित में आबकारी अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुधवार 4 मार्च को शाम 5 बजे तक जिले में स्थित मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश दिये हैं। उन्‍होंने इस अवधि के दौरान मदिरा के क्रय-विक्रय, परिवहन, चौर्यनयन एवं अवैध संग्रहण को पूर्णत: निषिद्ध कर दिया है। कलेक्‍टर ने इस अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। आदेश के मुताबिक संपूर्ण जिले की देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों, देशी मद्य भण्डारागार जबलपुर, सिहोरा और विदेशी मद्य भण्डारागार ग्राम हथना उल्लेखित अवधि में बंद रहेंगी। कलेक्टर ने सभी संबंधितों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित
करने के निर्देश हैं।


Google search engine

Google search engine

Google search engine




Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here