कटनी –
समय-सीमा की बीते सोमवार को आयोजित बैठक में बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने गृह निर्माण मंडल की सहायक यंत्री ज्योति गर्ग को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
प्रत्येक सोमवार को शासन के निर्देशानुसार समय-सीमा बैठक में महत्वपूर्ण योजनाओं तथा विभागीय कार्यों, सी.एम. हेल्पलाईन एवं टी.एल. अंकित पत्रों पर समीक्षा की जाती है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने सहायक यंत्री ज्योति गर्ग को जारी कारण बताओ सूचना पत्र में उल्लेखित किया है कि विभागीय कार्यदायित्व के कियान्वयन हेतु समय-सीमा की बैठकों में नियमित उपस्थित होना आपका दायित्व है, परंतु सोमवार 2 मार्च को आयोजित समय-सीमा की बैठक में आप बिना अनुमति एवं सूचना के बैठक में अनुपस्थित पाये गये। आपका यह कृत्य निर्देशों की अवहेलना तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, एवं शासन के कार्यों के प्रति लापरवाही परिलक्षित करता है, जो लोकसेवक पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है। इस हेतु क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। उक्त के संबंध में 7 दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करें, नियत अवधि में संतोषप्रद जवाब प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।











