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घरेलू एलपीजी के दुरुपयोग एवं इंडक्‍शन चूल्‍हा जैसे उपकरणों की कालाबाजारी रोकने आदेश जारी दोषी व्‍यक्तियों पर करें कठोर कार्यवाही – कलेक्‍टर

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जबलपुर,
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग तथा
इंडक्‍शन चूल्‍हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा और गैस भट्टी जैसे उपकरणों की कालाबाजारी पर रोक लगाने विस्‍तृत आदेश जारी कर सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, खाद्य अधिकारियों तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। आदेश में कहा गया है कि कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा और गैस भट्टी जैसे आवश्यक उपकरणों को निर्धारित एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचकर उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आदेश में इस विसंगति को दूर करने हेतु सभी अनुविभागीय अधिकारियों, जिला आपूर्ति नियंत्रक और नापतौल विभाग को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेष रूप से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और केटरिंग संस्थानों में घरेलू सिलेंडरों के अवैध उपयोग की सघन जांच की जाएगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी व्यावसायिक संस्थान में घरेलू एलपीजी का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और विनियमन आदेश 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अवैध
भंडारण पाए जाने की स्थिति में सिलेंडरों को जब्त करने के साथ-साथ विक्रेताओं द्वारा की जा रही कालाबाजारी या जमाखोरी पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी।
आदेश में सभी गैस एजेंसियों को भी निर्देशित किया है कि वे केवल पात्र उपभोक्ताओं को ही सिलेंडरों का वितरण सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल कार्यालय को उपलब्ध कराएं।


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