कटनी – नगर पालिक निगम द्वारा शहर में अनधिकृत रूप से संचालित मैरिज गार्डनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को झिंझरी स्थित दिव्यांचल मैरिज गार्डन में निगम की टीम द्वारा तालाबंदी की कार्रवाई की गई।यह कार्रवाई “मध्यप्रदेश नगर पालिका विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग उपविधि 2020” के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर की गई। मौके पर अतिक्रमण प्रभारी मानेंद्र सिंह, क्षेत्रीय उपयंत्री संजय मिश्रा सहित अतिक्रमण दल के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
पूर्व में जारी किए गए थे नोटिस
नोडल अधिकारी, कॉलोनी सेल श्री अंशुमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित मैरिज गार्डन बिना आवश्यक पंजीयन एवं लाइसेंस के संचालित हो रहा था। पूर्व में संचालकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु निर्धारित समयावधि में पालन नहीं किए जाने पर यह कार्रवाई की गई।उन्होंने बताया कि विगत दिवस नदी पार क्षेत्र में स्थित तीन अन्य मैरिज गार्डनों में भी इसी प्रकार की तालाबंदी की कार्रवाई करते हुए उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई थी।
पंजीयन एवं लाइसेंस अनिवार्य
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में संचालित सभी विवाह स्थलों के लिए निर्धारित उपविधियों के अंतर्गत पंजीयन एवं लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य संस्थानों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
नागरिकों से अपील
निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध रूप से पंजीकृत एवं अनुमति प्राप्त विवाह स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि सुरक्षा, स्वच्छता एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।










