कटनी – प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण कार्यों का निर्धारित वैधानिक और सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा ‘श्रम पहरी’ पहल शुरू की गई है। इस पहल के माध्यम से नागरिक अपने आसपास श्रम कानूनों के उल्लंघन अथवा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किए जाने से संबंधित मामलों की जानकारी श्रम विभाग तक पहुंचा सकेंगे।श्रम पहरी’ पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों एवं सुरक्षा मानकों के पालन की स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके तहत नागरिक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी विभाग को दे सकते हैं, जहां आवश्यक वैधानिक पंजीयन नहीं कराया गया है अथवा निर्धारित श्रम एवं सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
नागरिकों की सहभागिता से होगी निगरानी
श्रम विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने आसपास ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों अथवा अन्य कार्यस्थलों की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं, जहां श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो या श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा हो। नागरिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। इससे कार्यस्थलों पर श्रमिकों के अधिकारों एवं सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
टोल-फ्री नंबर और ई-मेल पर दे सकेंगे जानकारी
श्रम कानूनों के उल्लंघन या सुरक्षा मानकों के पालन नहीं होने से संबंधित शिकायत अथवा सूचना देने के लिए नागरिक टोल-फ्री नंबर 18002338888 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा commlab@nic.in ई-मेल के माध्यम से भी विभाग को जानकारी भेजी जा सकती है। श्रम विभाग का उद्देश्य नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से कार्यस्थलों पर निर्धारित वैधानिक प्रावधानों एवं सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है। ‘श्रम पहरी’ पहल के जरिए श्रमिकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित एवं बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

