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खेतों में नरवाई जलाने वाले पांच व्यक्तियों पर होगी कार्यवाही वसूला जायेगा अर्थ दंड, पंचनामा बनाया गया

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जबलपुर,
​जिले के बरगी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी और खापा में आज रविवार को खेतों में फसल अवशेष (नरवाई)
जलाने की घटना की जानकारी मिलने पर राजस्व एवं कृषि अधिकारियों के संयुक्त दल ने मौके पर
पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया।
उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ​ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिन व्यक्तियों द्वारा खेतों में
नरवाई जलाना पाया गया, उनमें आशीष कुमार चौकसे, मिथिलेश चौकसे, कमलेश चौकसे, चम्मां राजपूत
एवं संतोष गोंड शामिल हैं।उन्होंने बताया कि ​इन व्यक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
जबलपुर द्वारा तैयार पंचनामे को संबंधित तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि नियम
अनुसार अर्थदंड (पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि ) अधिरोपित करने की कार्रवाई की जा सके।
​ज्ञात हो कि अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2)
के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल के नियमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भूमि के रकबे के
हिसाब से 2 हजार 500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक की शास्ति लगाने का प्रावधान है। आदेश
का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई भी की जा
सकती है।
​किसानों से अपील –
​उप संचालक कृषि ने जिले के सभी कृषकों से ​खेतों में फसल अवशेष (पराली) न जलाने, कम्बाईंड
हार्वेस्टर से कटाई के दौरान सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रा रीपर या बेलर का उपयोग करने तथा
​भूमि की उपजाऊ क्षमता, मित्र कीटों और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश का पूरी तरह
पालन करने का अनुरोध किया है।

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