कटनी – म.प्र. नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020 के तहत नियमानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर मैरिज गार्डन का संचालन करने पर नगर निगम प्रशासन द्वारा 13 मैरिज गार्डन संचालकों पर कार्यवाही की गई है जिसमें से शहर के 9 मैरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध अभियोजन एवं 4 मैरिज गार्डन संचालकों के विरूद्ध अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने इस संबंध मे आम सूचना के माध्यम से जानकारी बताया कि नगर पालिक निगम कटनी क्षेत्रान्तर्गत स्थित 14 मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा नियमानुसार म.प्र. नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त कर विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।वहीं नगर के 9 मैरिज गार्डनों के संचालकों द्वारा आदर्श उपविधि 2020 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध म.प्र. नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020 के नियम 10 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की गई है। जबकि नगर के शेष 04 मैरिज गार्डनों के संचालकों को आदर्श उपविधि 2020 के तहत नियमानुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के उपरांत ही विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया है। निर्धारित समयावधि के अंदर विवाह स्थल के संचालकों के द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने पर संबंधित चारों मैरिज गार्डन, विवाह स्थलों को अनाधिकृत घोषित करते हुए अभियोजन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी मैरिज गार्डन संचालक की होगी।प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री अंशुमान सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा है कि शहर में संचालित अनुज्ञप्तिधारी मैरिज गार्डनों से ही वैवाहिक अथवा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करें। विपरीत स्थिति में आयोजक एवं संचालक स्वतः जबाबदार होगें।








