कटनी – विजयराघवगढ़-बंजारी के पास शनिवार को हुई बस दुर्घटना में किशोरी की मृत्यु और 33 यात्रियों के घायल होने की घटना के बाद कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर बस मालिक शेख यासीन एवं वाहन चालक सत्यम पाण्डेय के विरूद्ध विजयराघवगढ़ पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1), 125(a), भारतीय न्याय संहिता 281 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2015,2019) की धारा 184 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बस की फिटनेस निरस्त, चालक का लाइसेंस निलंबित
कलेक्टर श्री तिवारी ने एआरटीओ कटनी को एफआईआर दर्ज कराने सहित बस का फिटनेस व परमिट निरस्त करने और चालक का लायसेंस निलंबित करने जैसी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये थे। इसके बाद एआरटीओ द्वारा बस का फिटनेस निरस्त कर दिया गया है और बस चालक का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बस का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा द्वारा जारी स्थायी अनुज्ञा पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एआरटीओ संतोष पाल ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस रजा बस सर्विस की है। जिसका बस क्रमांक एमपी-14-बीडी-0811 है।
कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल
घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा तत्काल विजयराघवगढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य एवं उपचार की जानकारी ली। कलेक्टर ने चिकित्सकों को सभी घायलों का बेहतर और समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मृत छात्रा के परिजनों को जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से कलेक्टर श्री तिवारी ने 20 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की। इसके अलावा कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से मृत बालिका के परिजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रकरण भी तैयार किया जा रहा है।
घायलों का उपचार जारी
दुर्घटना में 33 घायलों का जहां सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ में उपचार शुरू किया गया था। वहीं 12 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। बीएमओ विजयराघवगढ़ डॉ. विनोद कुमार के मुताबिक वर्तमान में सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ में भर्ती 8 मरीजों का ही उपचार चल रहा है, शेष भर्ती सभी मरीजों को उपचार एवं दवाई देकर छुट्टी दे दी गई है।


