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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0: पात्र हितग्राहियों को ₹1.80 लाख तक ब्याज अनुदान दिलाने के निर्देश निगमायुक्त तपस्या परिहार ने इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक आवेदन कराने पर दिया जोर

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कटनी  –  प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का लाभ दिलाने के लिए निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के अधिक से अधिक पात्र परिवारों के आवेदन कराने तथा हितग्राहियों को योजना की पात्रता एवं लाभों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।योजना के तहत पात्र परिवारों को गृह ऋण पर अधिकतम 1 लाख 80 हजार रुपये तक का ब्याज अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यह अनुदान बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। योजना नवीन गृह ऋण के साथ 1 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत अथवा वितरित गृह ऋण पर भी लागू होगी। पात्रता के अनुसार आवेदक परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 9 लाख रुपये होनी चाहिए। योजना में अधिकतम 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवास के लिए 25 लाख रुपये तक के गृह ऋण का प्रावधान है। साथ ही, आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए।निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना की जानकारी पात्र परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने आवेदन प्रक्रिया को गति देने और अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

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